Punishment for the owner of the country’s largest liquor distillery in the biggest liquor smuggling case.
शराब तस्करी करवाने के लिए आबकारी अधिकारियो ने छपवा लिए फर्जी परमिट, शासन को राजस्व का मोटा चुना
भोपाल/इंदौर । डिस्टलरीज से शराब तस्करी करने पर, बेटमा थाने में दर्ज अपराध क्रमांक/565/11 धारा 34(2), 420, 467, 468, 471, 120बी में अपर सत्र न्यायाधीश निलेश यादव ने दिनांक 23/12/2023 को डिस्टलरीज मालिक और तत्कालीन आबकारी अधिकारियो को सश्रम कारावास और अर्थ दंड से दंडित किया, जज ने अधिकारियों की अधिक उम्र को देखते हुए सजा कम दी है। सोम डिस्टलरीज से शराब तस्करी का मुरैना के बाद यह दूसरा अपराध है, जिसमे सोम डिस्टलरीज/मालिक को सजा हुई है। यह प्रकरण देश की सबसे बड़ी शराब तस्करी है क्योंकि इसमें आबकारी विभाग के अफसरों ने ही शासन के द्वारा जारी किए जाने वाले परमिट फर्जी बना कर दिए जाना प्रमाणित हुआ है, इसके लिए फर्जी परमिट प्रोफार्मा छपवाए गए है, जो शराब तस्करी के लिए प्रदेश में धडल्ले से जारी किए जा रहे है….