The road was blocked by parking more than a hundred tracks on the road
कैमोर में आधे सैकड़ा से ज्यादा ट्रैकों को रास्ते पर खड़ा करके रोड को किया जाम।
किया 3 दिनों के लिए सांकेतिक धरना प्रदर्शन।
मध्यप्रदेश के कई राज्यों में हिट एंड रन मामले के नए कानून में तूल पकड़ना शुरू कर दिया है। कई राज्यों में बसों और ट्रैकों के ड्राइवर हड़ताल पर चले गए हैं। आलम यह है, कि आम जनता को इससे खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, कि अगर हड़ताल लंबी चली तो पेट्रोल डीजल की क़िल्लत हो सकती है। तो वहीं कटनी जिले के कैमोर नगर में भी ट्रक ड्राइवरों ने ट्रकों को रास्ते में खड़ा कर रोड को ब्लॉक करना शुरू कर दिया है। आपको पूरा मामला समझाते हैं, कि आखिर नए कानून क्या है? और इनका विरोध क्यों हो रहा है? 11 अगस्त 2023 को सरकार ने लोकसभा में नए भारतीय न्याय संहिता विधेयक को पेश किया जिसे 20 दिसंबर 2023 को लोकसभा और 21 दिसंबर 2023 को राज्यसभा में पास कर लिया गया। यह नया कानून 164 साल पुराने भारतीय दंड संहिता यानी आईपीसी की जगह लेकर इस भारतीय न्याय संहिता में हिट एंड रन की धाराओं को बदल गया है।पहले जहां हिट एंड रन केस में सिर्फ दो साल की सजा का प्रावधान था, वहीं अब नए भारतीय नई संहिता में सजा 10 साल और 7 लाख का जुर्माना कर दिया गया है। अब इस बदलाव के चलते ड्राइवरों में आक्रोश है। उनका कहना है कि जानबूझकर एक्सीडेंट नहीं किए जाते और अगर ऐसे में कोई दुर्घटना होती है तो उसके लिए 10 साल की सज़ा और 7 लाख का जुर्माना वह कैसे सहन कर पाएंगे। कैमोर नगर में भी आधे सैकड़ा से ज्यादा ट्रक ड्राइवरों ने ट्रकों को रास्ते में खड़ा कर रोड पर जाम लगाते हुए संबंधित विषय में थाना प्रभारी कैमोर ,एसडीओपी विजयराघवगढ़, तहसीलदार विजयराघवगढ़ को ज्ञापन सौंप कर तीन दिन का सांकेतिक धरना किया है। साथ ही उन्होंने बताया कि यदि इस फैसले में बदलाव नहीं किया गया तो यह धरना अनिश्चितकालीन भी किया जाएगा ।