Dow’s lawyer said – Bhopal court has no right to hear
- याचिकाकर्ता के वकील की दलील डाऊ का पक्षकार बनाया जाना आवश्यक
भोपाल। गैस त्रासदी की जिम्मेदार यूनियन कार्बाइड कंपनी को खरीदने वाली अमरीकी कंपनी डाऊ केमिकल कंपनी की ओर से जिला न्यायालय में सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील रवींद्र श्रीवास्तव ,पूर्व अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल केन्द्र सरकार सिदर्दाथ लूथरा और भोपाल के एडवोकेट संदीप गुप्ता ने बहस पेश करते हुए कहा कि यह कंपनी अमेरिका में है, इसलिए भोपाल के न्यायालय के क्षेत्राधिकार में नहीं आती है। कंपनी के खिलाफ केस चलाने का इस न्यायालय को कोई अधिकार नहीं है। वर्ष 2012 में हाईकोर्ट का जो फैसला आया उसमें डाऊ केमिकल कंपनी पक्षकार नहीं थी। बल्कि डाऊ केमिकल इंटरनेशनल प्रायवेट लिमिटेड कंपनी पक्षकार थी। इसलिए वो फैसला हम पर लागू नहीं होता।
याचिकाकर्ता भोपाल गुरुप फॉर इंफॉर्मेशन एंड एक्शन के वकील अवि सिंह ने अपना पक्ष रखते हुए डाऊ केमिकल कंपनी की आपत्ति का विरोध करते हुए कहा कि मप्र हाईकोर्ट ने 19 अक्टूबर 2012 को क्षेत्राधिकार के संबंध में निर्णय कर दिया था, इसलिए इस संबंध में अब तर्क की आवश्यक्ता नहीं है। याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि डाऊ केमिकल इंटरनेशनल प्रायवेट लिमिटेड कंपनी और डाऊ केमिकल कंपनी एक ही ग्रुप की कंपनियां हैं। इसलिए यह फैसला इस कंपनी पर भी लागू होगा। वहीं डाऊ केमिकल कंपनी के वकील ने कहा कि उक्त आदेश के द्वारा न्यायालय का क्षेत्राधिकार होने अथवा न होने का बिंदू निर्णित नहीं किया गया है। न्यायालय ने बहस सुनने के पश्चात 20 जनवरी के लिए फैसला सुरक्षित रख लिया है।
उल्लेखनीय है कि गैस पीडि़त संगठनों ने गैस त्रासदी के आपराधिक मामले में डाऊ केमिकल कंपनी को पक्षकार बनाए जाने की मांग को लेकर जिला अदालत में याचिका दायर की थी । जिला अदालत द्वारा वर्ष 2014 से डाऊ केमिकल कंपनी को इसका जवाब देने के लिए अदालत में हाजिर होने के लिए समंस जारी किए जा रहे थे। वर्ष 2001 में यूनियन कार्बाइड कंपनी इण्डिया लिमिटेड को डाऊ केमिकल कंपनी प्राइवेट लिमिटेड यूएस ने खरीद लिया था। याचिकाकर्ता भोपाल गुरुप फ ॉर इंफ ॉमेज़्शन एंड एक्शन की ओर से वर्ष 2004 में भोपाल की जिला अदालत में याचिका दायर कर डाऊ केमिकल कंपनी प्राइवेट लिमिटेड यूएस को प्रकरण में पक्षकार बनाए जाने की मांग की गई थी। 3 अक्टूबर को डाऊ केमिकल कंपनी की ओर से सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील रवींद्र श्रीवास्तव और भोपाल के एडवोकेट संदीप गुप्ता जिला अदालत में पहली बार पेश हुए थे।