बड़वानी
नए वर्ष के पहले दिन ही जिला मुख्यालय पर लोकायुक्त की पहली कार्रवाई सामने आई। इस दौरान सहायक संचालक मत्स्य उद्योग नारायण प्रसाद रायकवार को पांच हजार रुपये रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा है। इन पर आरोप है कि सहायक संचालक नारायण प्रसाद रायकवार ने हाईकोर्ट में स्टे का जवाब भेजने के एवज में फरियादी से पांच हजार की मांग की थी। लोकायुक्त डीएसपी दिनेशचंद्र पटेल ने बताया कि फरियादी महेश दिलवारे पुत्र फक्कन दिलवारें (43) व्यवसाय मछली पालन निवासी कहार मोहल्ला राजपुर जिला बड़वानी ने राजपुर जनपद के ग्राम जलगोन अंतर्गत सिंचाई जलाशय जल क्षेत्र 85.780 हेक्टेयर को पट्टे पर लेकर समिति के माध्यम से मछली पालन का काम करता है।
पट्टे को रिन्यू कराना चाहता था आवेदक
इसके द्वारा तालाब का पट्टा वर्ष 2013 में 10 साल के लिए लिया गया था। पट्टे को रिन्यू करने के लिए आवेदन प्रस्तुत किया था। जिसे कलेक्टोरेट बड़वानी ने गलती पाए जाने पर निरस्त कर दिया गया था। इसके बाद जनपद पंचायत राजपुर ने दोबारा विज्ञापन जारी किया था। जिस पर आदिवासी डूब प्रभावित मछ्या समूह जलगोन के अध्यक्ष बधा की ओर से उच्च न्यायालय खंडपीठ इंदौर से स्थगन आदेश लिया गया। इसी स्थगन आदेश का जवाब 55 वर्षीय आरोपित नारायण प्रसाद रायकवार सहायक सचालक मत्स्योद्योग द्वारा प्रस्तुत करने की एवज में आवेदक से रिश्वत की मांग की जा रही थी।
दो दिन पूर्व की थी शिकायत, ट्रैप
लोकायुक्त डीएसपी ने बताया कि उक्त संबंध में फरियादी ने दो दिन पूर्वशिकायत दर्ज कराई थी। बुधवार को ही लोकायुक्त में शिकायत की जांच की गई। शिकायत सही पाई जाने पर तत्काल ट्रैप दल का गठन किया। इसके बाद आरोपित को उसके कार्यालय में ही पांच हजार रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों ट्रैप किया। इसके बाद आरोपित को लोक सेवा केंद्र के पास पुराने सर्किट हाउस लाया गया। यहां नियमानुसार कार्रवाई की गई। भ्रष्टाचार अधिनियम में मामला दर्ज लोकायुक्त टीम ने आरोपित के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण संशोधन अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई है। संज्ञान कार्रवाई कर आरोपित को मुचलके पर छोड़ा जाएगा।